Saturday, March 7, 2026
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यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर एक बार फिर मुस्लिम दुकानदार निशाने पर :

बताया गया है कि कांवड़ मार्ग पर सभी खाने-पीने के स्टॉल को क्यूआर कोड लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि दुकान के मालिक कौन हैं।

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Abida Sadaf
Abida Sadafhttp://globalboundary.in
आबिदा सदफ बीते 4 वर्षों से मीडिया से जुड़ी रही हैं। इन्किलाब अखबार से अपने पत्रकारिता जीवन की शुरूआत की थी। आबिदा सदफ मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद की रहने वाली हैं.

up :पिछले साल कांवड़ मार्ग पर खाने-पीने के स्टॉल और ढाबों पर नेमप्लेट लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाए जाने के बाद, इस साल राज्य प्रशासन ने एक बार फिर खाने-पीने के स्टॉल लगाने वालों को क्यूआर कोड लगाने का निर्देश दिया है।

उत्तर प्रदेश प्रशासन के इस आदेश को चुनौती देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं, प्रोफेसर अपूर्वानंद और अकार पटेल ने अपनी याचिका में इसे पिछले साल की तरह धार्मिक आधार पर नेमप्लेट लगाने की प्रथा करार दिया है और इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के उपायों का मकसद सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाना है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में एक आदेश में यूपी सरकार को दुकानों पर नेमप्लेट लगाने से रोक दिया था। बताया गया है कि कांवड़ मार्ग पर सभी खाने-पीने के स्टॉल को क्यूआर कोड लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि दुकान के मालिक कौन हैं।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के उस आदेश में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है जिसमें धार्मिक पहचान के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय की दुकानों को निशाना बनाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के आदेश में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। वे याचिका में तर्क देंगे कि उत्तर प्रदेश के निर्देश लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और किसी की धार्मिक पहचान प्रकट करने की अवैध मांग के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। याचिका अधिवक्ता आकृति चौबे ने दायर की है, जिस पर अगले हफ्ते जस्टिस एमएम सुंदरेश और एनके सिंह की पीठ सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें दुकानदारों को धार्मिक आधार पर नेम प्लेट लगाने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई स्वेच्छा से अपना नाम बताना चाहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ढाबा मालिकों को अपना नाम बताने के लिए मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों से खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत अपना नाम बताने के अनुरोध पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो इसे पूरे राज्य में लागू किया जाना चाहिए था, इसे केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों लागू किया गया?

 

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  • आबिदा सदफ बीते 4 वर्षों से मीडिया से जुड़ी रही हैं। इन्किलाब अखबार से अपने पत्रकारिता जीवन की शुरूआत की थी। आबिदा सदफ मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद की रहने वाली हैं.

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