प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर टिपण्णी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर धर्म परिवर्तन का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने यह टिपण्णी उस समय की जब एक धर्मांतरण के आरोपी कैलाश की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
कोर्ट का कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एससीएसटी और आर्थिक रूप से गरीब लोगों का अवैध रूप से बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में धर्मांतरण किया जा रहा है।
कैलाश के खिलाफ हमीरपुर के मौदहा थाने में अवैध धर्मांतरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
प्राथमिकी के अनुसार, गांव के कई लोगों को समारोह में ले जाया गया और कथित तौर पर ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया।